मुंबई, नौ अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी की एक विशेष अदालत ने शेयर बाजार के पूर्व ब्रोकर केतन पारेख की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बाजार नियामक के जुर्माने का भुगतान न करने पर शुरू किए गए मामले को खत्म करने की अपील की गई थी।
विशेष अदालत ने कहा कि आरोपी ने प्रथम दृष्टया जानबूझकर नियामकीय नियमों का उल्लंघन किया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम के तहत संचालित मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आर एम जाधव ने चार अक्टूबर को पारित एक आदेश में कहा कि पारेख की मामले को बंद करने की मांग अनुचित और अनावश्यक है।
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पारेख के खिलाफ बोर्ड के विनियमन का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना अदा करने में विफल रहने पर आपराधिक मामला शुरू किया था।
पारेख ने अपनी याचिका में कहा था कि 1997 में हुए कथित उल्लंघन के लिए 2003 में शिकायत दर्ज की गई थी। कथित उल्लंघन के बाद से लगभग 25 साल बीत चुके हैं।
पारेख के वकील ने सेबी की तरफ से मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करने की अदालत के समक्ष पेशकश की।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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