नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) सेबी ने बुधवार को निवेशकों से गैर-पंजीकृत ऑनलाइन बॉन्ड मंच को लेकर सावधानी बरतने और लेनदेन से बचने का आग्रह किया। नियामक ने कहा कि इन मंचों पर नियामकीय निगरानी का अभाव है और निवेशकों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बयान में निवेशकों से कहा कि वे लेनदेन से पहले ऑनलाइन बॉन्ड मंच प्रदाताओं (ओबीपीपी) की पंजीकरण स्थिति का जांच कर लें और अपने हितों की रक्षा के लिए केवल सेबी-पंजीकृत इकाइयों के साथ ही लेनदेन करें।
इसके अलावा, सभी बाजार सहभागियों को ओबीपीपी के रूप में कोई भी सेवा प्रदान करने से पहले लागू नियामक ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया गया है।
यह कदम तब उठाया गया जब सेबी ने पाया कि वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों और शेयर ब्रोकर सहित कुछ संस्थाएं, शेयर बाजारों से अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त किए बिना ऑनलाइन बॉन्ड मंच प्रदाताओं के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
इसमें कहा गया, ‘‘ऐसे गैर-पंजीकृत मंच पर नियामक या पर्यवेक्षी निगरानी का अभाव है और ये निवेशक सुरक्षा या शिकायत निवारण के लिए कोई व्यवस्था प्रदान नहीं करते हैं।’’
ऐसे ऑनलाइन मंच द्वारा की जाने वाली गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी अधिनियम, 1992 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का उल्लंघन कर सकती हैं।
सेबी ने इससे पहले 18 नवंबर, 2024 को ऐसी कुछ संस्थाओं के विरुद्ध एक अंतरिम आदेश जारी किया था।
भाषा रमण अजय
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