नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) पूंजी बाजार के नियामक सेबी ने शुक्रवार को के आर चोकसी कमोडिटी ब्रोकर्स का पंजीकरण रद्द कर दिया। उसे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के मंच पर अपने ग्राहकों को गैरकानूनी ‘पेयर्ड अनुबंधों’ में कारोबार की सुविधा देने का दोषी पाया गया है।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ब्रोकर फर्म ने ‘पेयर्ड अनुबंधों’ में कारोबार की सुविधा देकर अपने ग्राहकों को ऐसे उत्पाद में कारोबार से जु़ड़े जोखिमों की जद में ला दिया जिसे न तो वैधानिक मंजूरी है और न ही नियामकीय अनुमति हासिल है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा, ‘के आर चोकसी कमोडिटी ब्रोकर्स का बाजार मध्यवर्ती के रूप में इस तरह के आचरण ने एनएसईएल के मंच की निष्ठा एवं मंशा के प्रति नियामक के विश्वास को गंभीर ठेस पहुंचाई है।’
बाजार नियामक ने कहा कि इस तरह के गंभीर कदाचार में लिप्त रहने के बाद के आर चोकसी कमोडिटी ब्रोकर्स को अब प्रतिभूति बाजार में जिंस डेरिवेटिव्स ब्रोकर के तौर पर पंजीकरण के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है।
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प्रेम रमण
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