नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने अवैध ‘पेयर्ड कांट्रैक्ट’ में शामिल होने के लिए शुक्रवार को ब्रोकरेज कंपनी भारत भूषण फाइनेंस एंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया।
यह अनुबंध अब बंद हो चुकी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) ने शुरू किया था।
सेबी ने इसके अलावा ब्रोकर से उसके मौजूदा ग्राहकों को उसके पास जमा उनकी प्रतिभूतियों या कोष को 15 दिन के अंदर वापस लेने अथवा उसे अंतरित करने की मंजूरी देने का निर्देश दिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि अगर कोई ग्राहक इस दौरान किसी कारण अपनी प्रतिभूति या कोष वापस नहीं ले पाता है तो ब्रोकर को अगले 15 दिन के अंदर उस ग्राहक की सलाह पर उसकी प्रतिभूति या कोष किसी अन्य ब्रोकर को हस्तांतरित करनी होगी।
यह मामला भारत भूषण फाइनेंस एंड कमोडिटी ब्रोकर्स के ‘दोहरे अनुबंध’ में शामिल होने से संबंधित है। इस अनुबंध को सेबी की मंजूरी नहीं मिली थी।
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