नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को इंडसइंड बैंक के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुमंत कठपालिया और चार अन्य अधिकारियों को बैंक के शेयरों में भेदिया कारोबार के कथित मामले में प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।
इसके साथ ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इन पांचों लोगों से सामूहिक रूप से 19.78 करोड़ रुपये की राशि भी जब्त की है।
सेबी द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों में बैंक के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक एवं डिप्टी सीईओ अरुण खुराना, ट्रेजरी परिचालन प्रमुख सुशांत सौरव, जीएमजी परिचालन के प्रमुख रोहन जथन्ना और उपभोक्ता बैंकिंग संचालन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) अनिल मार्को राव भी शामिल हैं।
निजी क्षेत्र के बैंक के इन वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने पास अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) रहते हुए इंडसइंड बैंक के शेयरों में लेनदेन किया, जो भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन है।
यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी मास्टर निर्देश से उपजा है, जिसका इंडसइंड बैंक के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। बैंक की आंतरिक टीम ने उस निर्देश के वित्तीय निहितार्थों का मूल्यांकन किया था और उस समय उनके पास गैर-सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध थी।
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इन पांच व्यक्तियों ने इस संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक किए जाने से पहले ही शेयर सौदों को अंजाम दिया, और संभावित व्यक्तिगत लाभ के लिए गोपनीय जानकारी तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया।
सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘नोटिस पाने वाले पांचों लोगों को अगले आदेश तक किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से रोका जाता है।’’
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