नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को भुगतान में चूक करने वाली कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के निवेशकों से दो जून की समयसीमा से पहले अपने दावे दाखिल करने को कहा।
केएसबीएल को 23 नवंबर, 2020 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने चूककर्ता घोषित कर दिया था।
इसके बाद निवेशकों को भुगतान से चूक करने वाले ब्रोकर के खिलाफ दावे पेश करने के लिए कहा गया था, जिसकी अंतिम तारीख दो जून, 2025 है।
सेबी ने अपने बयान कहा, ”कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लि. के खिलाफ निवेशकों के दावे पेश करने की समयसीमा नजदीक आ रही है, इसलिए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त समयसीमा पर ध्यान दें और अगर उन्होंने पहले से दावा दाखिल नहीं किया है, तो समयसीमा से पहले अपने दावे दाखिल कर दें।”
निवेशक किसी तरह की सहायता के लिए एनएसई के टोल-फ्री नंबर 1800 266 0050 (आईवीआर विकल्प 5 चुनें) पर कॉल करके या ईमेल करके संपर्क कर सकते हैं।
सेबी ने अप्रैल 2023 में केएसबीएल और उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सी पार्थसारथी को प्रतिभूति बाजार से सात साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था और ग्राहकों के धन की हेराफेरी करने के लिए उन पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
भाषा पाण्डेय रमण
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