नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने यूट्यूब ‘इंफ्लूएंसर’ रवींद्र बालू भारती की अगुवाई वाले रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट को पूंजी बाजार से प्रतिबंधित करने के साथ गैरकानूनी ढंग से अर्जित 12 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है।
यह राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विशेष रूप से इसी मकसद से खोले गए एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रवींद्र बालू भारती की पत्नी शुभांगी रवींद्र भारती और निदेशकों – राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गोसावी को भी प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इन लोगों को किसी भी पंजीकृत मध्यस्थ से किसी भी रूप में जुड़ने से भी रोक दिया गया है।
रवींद्र भारती और उनकी पत्नी शुभांगी ने वर्ष 2016 में रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (आरबीईआईपीएल) की स्थापना की थी। कंपनी शेयर बाजार कारोबार से संबंधित प्रशिक्षण या शिक्षण में शामिल होने का दावा करती है।
सेबी ने शुक्रवार को जारी अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यह संस्थान विचार के बदले में निवेश, खरीद, बिक्री या निवेश उत्पादों से निपटने के संबंध में सलाह देने में शामिल था। निवेशकों को 25 प्रतिशत से लेकर 1,000 प्रतिशत तक रिटर्न का अनुमान लगाकर सलाहकार सेवाएं लेने का लालच दिया गया था।
सेबी के मुताबिक, पंजीकरण के बैगर निवेश सलाहकार सेवाओं में संलग्न होना नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करता है। लिहाजा इस तरह अर्जित कुल गैरकानूनी लाभ 12,03,82,130.91 रुपये की राशि जब्त की जाएगी।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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