नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को फिर कहा कि डब्बा कारोबार अवैध है और निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। नियामक ने अवैध कारोबारी सेवाएं देने वाली किसी भी इकाई से लेन-देन नही करने को कहा है।
बाजार की भाषा में, डब्बा कारोबार से आशय अवैध और बाजार से इतर कारोबार से है। यह कारोबार मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों और नियामकीय निगरानी के दायरे से बाहर होता है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बार्ड (सेबी) ने बयान में कहा कि ऐसी गतिविधियां निवेशकों के लिए बड़ा जोखिम पैदा करती हैं और यह प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए), सेबी अधिनियम, 1992 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है।
नियामक ने कहा, ‘‘यह बात फिर से दोहरायी जा रही है कि डब्बा कारोबार अवैध है। सेबी नियामकीय उपायों, जागरूकता और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। निवेशकों को सतर्क रहने और अवैध कारोबारी सेवाएं देने वाली किसी भी संस्था से लेन-देन नहीं करने की सलाह दी जाती है।’’
सेबी का यह बयान पिछले सप्ताह एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित डब्बा कारोबार गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले एक विज्ञापन पर गंभीरता से संज्ञान लेने के बाद आया है।
इस विज्ञापन के बाद, सेबी ने एनएसई के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं।
सेबी ने समाचार पत्र को एक पत्र जारी कर ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन पर चिंता व्यक्त की है जो गैरकानूनी कारोबारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है और निवेशकों को संभावित रूप से गुमराह करता है।
नियामक ने कहा कि साइबर पुलिस में भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें इकाई और अन्य संबंधित इकाइयों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
साथ ही, विज्ञापन मानकों के उल्लंघन का आकलन करने और उचित सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने के लिए यह मामला भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के संज्ञान में लाया गया है।
इसके अतिरिक्त, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने निवेशकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए जनता को इस विशिष्ट मामले और इसमें शामिल इकाइयों के बारे में सचेत रहने को कहा है। साथ ही डब्बा कारोबार में शामिल होने के खतरों को दोहराया गया है।
एनएसई ने कहा है कि निवेशकों को केवल सेबी-पंजीकृत ब्रोकर और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के माध्यम से ही कारोबार करना चाहिए।
भाषा रमण अजय
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