नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को स्कोर्स मंच के जरिए मिलने वाली शिकायतों के निपटारे के नए मानदंडों को लागू करने की समय सीमा एक अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दी।
स्कोर्स (सेबी शिकायत निपटान प्रणाली) मंच के जरिए पंजीकृत संस्थाओं की शिकायतों का निपटारा और नामित निकायों की शिकायतों की निगरानी की जाती है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा, ”प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि को एक अप्रैल, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।”
सेबी ने सितंबर में स्कोर्स मंच के जरिये प्राप्त शिकायतों के निपटान और निगरानी से जुड़ी पंजीकृत इकाइयों और मनोनीत निकायों को लेकर नये दिशानिर्देश जारी किये थे।
स्कोर्स शिकायत निपटान प्रणाली है। इसकी शुरुआत जून, 2011 में हुई थी। निवेशक इसके जरिये प्रतिभूति बाजार, कंपनियों, मध्यस्थों और बाजार से जुड़े ढांचागत संस्थानों के खिलाफ सेबी के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
भाषा पाण्डेय रमण
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