नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सीएनबीसी आवाज के पूर्व एंकर हेमंत घई और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के आदेश पर रोक लगा दी है।
बाजार नियामक सेबी ने घई को धोखाधड़ी वाली व्यापार गतिविधियों से कथित रूप से कमाए गए 3.9 करोड़ रुपये के लाभ को जमा करने का निर्देश दिया था।
सैट ने कहा, ‘‘अपीलकर्ता को कथित रूप से गैरकानूनी लाभ के लिए 3.90 करोड़ रुपये जमा करने संबंधी तीन फरवरी, 2022 के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी।’’
न्यायाधिकरण द्वारा 11 मार्च को जारी आदेश के अनुसार वह इस मामले पर अब 24 मार्च, 2022 को सुनवाई करेगा।
सेबी ने फरवरी में जारी अपने एक आदेश में घई, उनकी पत्नी उनकी मां से धोखाधड़ी व्यापार व्यवहार से जुड़े एक मामले में विस्तृत जांच के बाद 3.9 करोड़ रुपये जब्त करने का निर्देश दिया था।
पूंजी बाजार नियामक ने अपनी विस्तृत जांच में कहा था कि घई द्वारा गलत तरीके से जुटाया गया कुल लाभ 6.15 करोड़ रुपये था।
सेबी ने हालांकि जनवरी, 2021 में एक अंतरिम आदेश के जरिये घई उनकी पत्नी और उनकी मां से 2.95 करोड़ रुपये पहले ही जब्त कर लिए थे।
सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि घई के पास अपने टीवी कार्यक्रम ‘स्टॉक 20-20’ पर शेयरों की खरीद-बिक्री की सिफारिशों को लेकर पहले से जानकारी थी और उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा उठाया।
भाषा जतिन अजय
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