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Thursday, 14 November, 2024
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सैट ने भेदिया कारोबार मामले में टॉप क्लास कैपिटल की अपील ठुकराई

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नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने स्टॉक ब्रोकर फर्म टॉप क्लास कैपिटल मार्केट्स को भेदिया कारोबार मामले में प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने संबंधी सेबी के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है।

न्यायाधिकरण ने मंगलवार को बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने अरविंदो फार्मा के शेयरों की खरीद और उनका कारोबार कीमत संबंधी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के आधार पर किया था।

सेबी ने अगस्त, 2020 में इस कंपनी को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा सौदों से हुए कल्पित लाभ के तौर पर 3.78 करोड़ रुपये लौटाने का भी निर्देश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ कंपनी ने सैट का रुख किया था।

इसी मामले में अरविंदो फार्मा और उसके प्रवर्तक पी वी रामप्रसाद रेड्डी ने 22 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामले का निपटारा कर लिया।

भाषा

प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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