नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहास पी तांबे पर लगे भेदिया कारोबार के आरोप रद्द कर दिए हैं। जब आरोप लगे थे तब तांबे बायोकॉन लिमिटेड में वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे।
इसके अलावा अपीलीय न्यायाधिकरण ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के जून, 2021 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें उनके प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी गई थी और उनके किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के साथ जुड़ने पर भी तीन महीने के लिए पाबंदी थी।
सेबी ने तांबे पर भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
तांबे ने सेबी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी जिस पर यह आदेश आया है।
सैट ने आदेश में कहा, ‘‘भेदिया कारोबार का आरोप खारिज किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति बाजार में पहुंच और किसी सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ने जैसी रोक भी रद्द होती है।’’
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मानसी अजय
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