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Wednesday, 25 March, 2026
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खतरनाक सामान के परिवहन संबंधी सुरक्षा दिशानिर्देश जारी

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नयी दिल्ली, छह मार्च (भाषा) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक एवं नुकसानदेह उत्पादों के परिवहन के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन दिशानिर्देशों में खतरनाक एवं नुकसानदेह उत्पादों की पैकेजिंग, साज-संभाल एवं परिवहन के दौरान ध्यान रखे जाने लायक एहतियाती उपायों का जिक्र है। इन मानकों का ध्यान वाहन मालिकों, परिवहन एजेंसियों, ठेकेदारों, ट्रक ऑपरेटरों एवं ड्राइवरों को रखना होगा।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, बीआईएस ने हाल ही में खतरनाक वस्तुओं के परिवहन संबंधी दिशानिर्देश, 2023 जारी किए हैं। इन मानकों को परिवहन सेवाओं की अनुभाग समिति ने तैयार किया है।

इन मानकों का मकसद खतरनाक एवं नुकसानदेह वस्तुओं के परिवहन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सख्त मानदंड तय किए गए हैं।

विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील उत्पाद, जहरीले एवं संक्रामक उत्पादों को खतरनाक श्रेणी में गिना जाता है। इनके परिवहन के दौरान सुरक्षा का ध्यान नहीं रखे जाने पर आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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