नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को दूसरे देशों में पंजीकृत निजी वाहनों के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने या चलने को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव रखा।
मंत्रालय ने एक अधिसूचना के मसौदे में कहा कि अंतर-देशीय गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहन नियमों के तहत भारतीय क्षेत्र में चलने वाले वाहन के पास एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।
अधिसूचना के मुताबिक, वाहन का एक वैध बीमा और अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट होना चाहिए।
यदि दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में हैं, तो उसकी अंग्रेजी में अनुवादित प्रमाणित प्रति जरूरी है। साथ में मूल दस्तावेज भी जरूरी हैं।
अधिसूचना के मुताबिक, भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत की सीमा में स्थानीय यात्रियों और सामान को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
भाषा पाण्डेय अजय
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