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शनिवार, 5 जुलाई, 2025
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सड़क मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानक में संशोधन किये, एक अक्टूबर से लागू होंगे

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नयी दिल्ली, एक सितंबर (भाषा) सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान शामिल किया है। ये मानक एक अक्टूबर से प्रभाव में आएंगे।

दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंता के बीच मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, संशोधनों में बैटरी, ‘ऑन-बोर्ड चार्जर’, ‘बैटरी पैक’ का डिजाइन और आंतरिक सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल है।

विज्ञप्ति के अनुसार, एक अक्टूबर, 2022 से संबंधित श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये संशोधित मानकों को अनिवार्य करने की अधिसूचना का कार्य प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस साल अप्रैल में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर जैसे दोपहिया वाहन विनिर्माताओं के इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने के मामले सामने आए थे। इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने एक समिति गठित की थी।

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2022 को एआईएस (वाहन उद्योग मानक) 156 में संशोधन जारी किये हैं।’’

इन संशोधनों में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन (इंजन) के साथ एल श्रेणी के मोटर वाहनों के लिये विशिष्ट आवश्यकताएं और एम श्रेणी और एन श्रेणी के मोटर वाहनों की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के लिये जरूरतें शामिल हैं।

एल श्रेणी के मोटर वाहन वे हैं जिसमें चार से कम पहिये हैं जबकि एम श्रेणी के वाहन वे हैं जिनमें कम-से-कम चार पहिये होते हैं और जिनका उपयोग यात्रियों को लाने-ले जाने के लिये किया जाता है। वहीं एन श्रेणी के वाहन वे हैं जिनमें कम-से-कम चार पहिये होते हैं और जिनका उपयोग माल ढुलाई के अलावा व्यक्तियों को लाने-ले जाने में भी किया जा सकता है।

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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