मुंबई, तीन फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक, नासिक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और साथ ही आमदनी की संभावनाएं भी नहीं हैं, इस वजह से यह कदम उठाया जा रहा है।
रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि तीन फरवरी, 2022 को कारोबार के घंटे समाप्त होने के बाद इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक कारोबारी गतिविधियां नहीं कर सकेगा।
बयान में कहा गया है कि परिसमापन के बाद बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की सीमा में जमा बीमा दावा राशि मिलेगी। बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उसके 99 प्रतिशत से अधिक ग्राहक डीआईसीजीसी से अपनी जमा की पूरी राशि पाने के पात्र हैं।
बयान में कहा गया है कि बैंक बैंकिग नियमन अधिनियम, 1949 की जरूरतों का अनुपालन करने में विफल रहा है।
भाषा अजय अजय रमण
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