नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुनील गोधवानी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के आचरण और उस पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बड़ी राशि वाले इस मामले में गोधवानी को जमानत नहीं दी जा सकती है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गोधवानी और कुछ अन्य लोगों ने आरईएल समूह की कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) को खराब वित्तीय स्थिति में ला दिया। कमजोर वित्तीय स्थिति वाली फर्मों को कर्ज बांटे गए लेकिन उन्होंने कर्ज नहीं लौटाए जिससे आरएफएल को 2,397 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा।
गोधवानी को वर्ष 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी उम्र एवं बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की गई थी लेकिन अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनकी अर्जी ठुकरा दी।
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प्रेम मानसी
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