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Saturday, 5 October, 2024
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रिजर्व बैंक नैबफिड का नियमन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के तौर पर करेगा

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मुंबई, नौ मार्च (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि नवगठित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त एवं विकास बैंक (नैबफिड) का नियमन एवं निगरानी आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के तौर पर की जाएगी।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि नैबफिड का नियमन एवं पर्यवेक्षण एआईएफआई के तौर पर किया जाएगा। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत रिजर्व बैंक इसका नियमन करेगा।

नैबफिड का गठन देश में विकास परियोजनाओं के लिए वित्त मुहैया कराने वाले संस्थान के रूप में की गई है। राष्ट्रपति ने 28 मार्च, 2021 को नैबफिड के गठन संबंधी अधिनियम को मंजूरी दी थी।

आरबीआई ने कहा कि नैबफिड भारत में दीर्घकालिक ढांचागत वित्तपोषण को समर्थन देने का काम करेगा।

भाषा प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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