scorecardresearch
Saturday, 16 November, 2024
होमदेशअर्थजगतआरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोका

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोका

Text Size:

मुंबई, 11 मार्च (भाषा) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नजर आईं ‘सामग्री निगरानी से जुड़ी चिंताओं’ के बीच उसे नए खाते खोलने से रोक दिया है।

केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोकने वाला आदेश जारी किया। उसने कहा, ‘‘आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।’’

आरबीआई ने भुगतान बैंक से अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक आईटी ऑडिट कंपनी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।

रिज़र्व बैंक ने अपने बयान में कहा, ‘‘पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नए ग्राहकों के खाते खोलना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा।’’

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन अगस्त 2016 में हुआ था और इसने मई 2017 में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था।

भाषा जतिन प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments