मुंबई, 10 मार्च (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत की तरफ से पड़ोसी देश श्रीलंका को दी गई 50 करोड़ डॉलर की ऋण-सुविधा को कार्यरूप देने की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी कर दी।
भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक) ने दो फरवरी, 2022 को श्रीलंका सरकार के साथ इस ऋण-सुविधा संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए थे। विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा श्रीलंका इस ऋण-सुविधा का इस्तेमाल पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए करेगा।
आरबीआई ने इस संबंध में जारी अपनी अधिसूचना में कहा कि इस ऋण-सुविधा के तहत मिले कम-से-कम 75 फीसदी ऋण का इस्तेमाल श्रीलंका भारतीय विक्रेताओं से ही सामान, सेवा एवं कार्यों की आपूर्ति के लिए कर सकता है।
बाकी बचे 25 प्रतिशत ऋण का इस्तेमाल श्रीलंका, भारत से बाहर के विक्रेताओं से वस्तुएं एवं सेवाओं के भुगतान के लिए कर सकता है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऋण-सुविधा संबंधी यह समझौता 18 फरवरी, 2022 से प्रभावी माना जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख से छह महीने तक इसकी उपयोग अवधि होगी जिसे कर्जदार के अनुरोध पर बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि, इसे अधिकतम छह महीने ही बढ़ाया जा सकता है।
श्रीलंका सरकार खाद्य उत्पादों, दवाओं एवं अन्य जरूरी सामान की खरीद के लिए भारत से एक और ऋण-सुविधा लेने को लेकर बात कर रहा है।
इस बीच रिजर्व बैंक ने एक अन्य अधिसूचना में कहा कि भारत ने गुयाना को भी एक्जिम बैंक के जरिये 72.9 लाख डॉलर की ऋण-सुविधा दी है। इसका इस्तेमाल गुयाना घरों तक सौर बिजली पहुंचाने में करेगा।
भाषा
प्रेम अजय
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