मुंबई, सात मई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद पारदर्शी और परामर्शी तरीके से विनियम बनाने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए बुधवार को मानदंड जारी किए।
आरबीआई ने कहा कि विनियम बनाने की रूपरेखा केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमनों के निर्माण और संशोधन के लिए व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करती है।
विनियमों में सभी विनियमन, निर्देश, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं, आदेश, नीतियां, विनिर्देश और मानक शामिल हैं।
रूपरेखा के मुताबिक, विनियम जारी करने से पहले आरबीआई अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण के साथ इसका मसौदा प्रकाशित करेगा और उस पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करेगा।
आरबीआई ने कहा कि हितधारकों और आम जनता को अपनी टिप्पणियां देने के लिए कम-से-कम 21 दिन दिए जाएंगे।
इसके अलावा, अंतिम विनियम सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन मिलने के फौरन बाद प्रकाशित किया जाएगा और इसके लागू होने की तारीख उसमें निर्दिष्ट तिथि से होगी।
इस रूपरेखा में हितधारक परामर्श, प्रभाव विश्लेषण और विनियमों की समीक्षा से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है।
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