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Saturday, 16 November, 2024
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आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना लगाया

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मुंबई, पांच अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जुर्माना ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021’ के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।

दोनों ही मामलों में जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर लगाया गया है। संबंधित ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करने का इरादा नहीं है।

इस बीच, आरबीआई ने चार गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को रद्द कर दिया है। इसके बाद ये कंपनियां अब एनबीएफसी का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

वहीं, पांच अन्य एनबीएफसी- ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फाइनेंस (इंडिया), इनवेल कमर्शियल, मोहन फाइनेंस, सरस्वती प्रॉपर्टीज और क्विकर मार्केटिंग ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र लौटा दिया है।

भाषा अनुराग प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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