मुंबई, तीन फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी मंच (ईटीपी) पर विदेशी मुद्रा कारोबार नहीं करने या ऐसे लेनदेन के लिए धन भेजने के प्रति जनता को सचेत किया।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऐसा करने पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
आरबीआई ने कहा कि सोशल मीडिया मंच, सर्च इंजन, ओवर द टॉप (ओटीटी) मंच, गेमिंग ऐप और इसी तरह के अन्य माध्यमों पर भ्रामक विज्ञापनों के जरिये अनधिकृत ईपीपी से विदेशी मुद्रा कारोबार की पेशकश की जा रही है।
केंद्रीय बैंक ने जनता से अनधिकृत ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं करने या ऐसे अनधिकृत लेनदेन के लिए धन जमा नहीं करने को कहा है, अन्यथा फेमा के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
भाषा पाण्डेय अजय
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