मुंबई, 24 फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने आउटसोर्सिंग और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों के संदर्भ में निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर पी सी फाइनेंशियल सर्विसेज का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। कंपनी मुख्य रूप से मोबाइल ऐप-कैशबीन के जरिये कर्ज देने का काम कर रही थी।।
आरबीआई ने बृहस्पतिवार को कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द होने के साथ नयी दिल्ली की पी सी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लि. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) का काम नहीं कर सकेगी।
कंपनी मुख्य रूप से मोबाइल ऐप-कैशबीन- के जरिये कर्ज देने का काम करती थी।
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा, ‘‘निगरानी संबंधी चिंताओं के कारण कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है। कंपनी ने आउटसोर्सिंग और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के संदर्भ में आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन किया था।
इतना ही नहीं कंपनी ने कर्ज लेने वालों से गैर-पारदर्शी तरीके से ज्यादा ब्याज और अधिक शुल्क वसूला। साथ ही कर्जदारों से वसूली को लेकर आरबीआई तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रतीक चिन्ह का गलत तरीके से उपयोग किया।
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रमण अजय
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