नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) दूरसंचार विभाग ने प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बिठाने, कानूनों को सरल बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से दूरसंचार नियमों में बदलावों पर परामर्श पत्र जारी किया है। एक आधिकारिक दस्तावेज में इसकी जानकारी दी गई।
परामर्श पत्र में कहा गया, ‘‘दूरसंचार पर नया कानून लाने का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों की तैनाती और क्षेत्र के विकास की खातिर भविष्य के लिए तैयार ढांचा स्थापित करना होना चाहिए। इस तरह के कानून को दूरसंचार क्षेत्र के लिए बने मौजूदा कानूनों को भी साथ लेना होगा और इसके साथ ही वैश्विक चलन को भी ध्यान में रखना होगा।’’
सरकार ने शनिवार को जारी इस परामर्श पत्र में प्रस्ताव रखा है कि नए कानूनी ढांचे को साधारण भाषा में तैयार किया जाए ताकि वह प्रत्येक नागरिक की समझ में आ सके। प्रस्तावित कानून की परिकल्पना नियामक तथ्यों को सुनिश्चित करने और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।
नए कानूनी ढांचे के तहत सरकार की योजना दंड के प्रावधानों में छूट देने और इन्हें अपराधों के अनुपात में करने की योजना है। विभाग ने परामर्श-पत्र पर 25 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं।
भाषा मानसी प्रेम
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