नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड (पीएमएफ) ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र ‘सरेंडर’ कर दिया है। अब यह म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं रह गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय (सेबी) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
संपत्ति प्रबंधन कंपनी ने सेबी को सूचित किया था कि वह नियामक द्वारा उसे दिए गए पंजीकरण को ‘सरेंडर’ करना चाहती है।
इसके बाद सेबी ने कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र को सरेंडर करने के आग्रह को स्वीकार लिया।
सेबी ने बयान में कहा, ‘‘पीएमएफ दो जून, 2022 से म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं रह गई है।’’
नियामक ने स्पष्ट किया है कि पीएमएफ को सेबी कानून और म्यूचुअल फंड नियमों के तहत पंजीकरण को सरेंडर करने से पहले की सभी देनदारियों, मौद्रिक जुर्माने (यदि बनता है) आदि का भुगतान करना होगा।
जनवरी, 2021 में सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट का अधिग्रहण करने की घोषणा की थी। दिसंबर, 2020 के अंत तक प्रिंसिपल एमएफ के प्रबंधन के तहत 7,447 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां थीं।
भाषा अजय अजय रमण
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