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Tuesday, 1 October, 2024
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इंडसइंड बैंक के प्रवर्तकों को ‘उपयुक्त’ होने के दर्जे के खिलाफ जनहित याचिका

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नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से हिंदुजा ग्रुप के इंडसइंड बैंक के प्रवर्तकों को ‘उपयुक्त’ का दर्जा दिये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गौर करने को कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश नवीन चावला की पीठ ने रिजर्व बैंक को अधिवक्ता महक महेश्वरी की याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेने और निर्णय के बारे में सूचना देने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘आप इस पर गौर कीजिए। वह कई आपराधिक मामलों की बात कह रहे हैं। आप इस जनहित याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लीजिए।’’

याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रवर्तकों को ‘उपयुक्त’ होने का दर्जा दिये जाने के मामले की विशेष जांच दल से जांच कराने का निर्देश देने का भी आग्रह किया। साथ ही दर्जे को वापस लेने का अनुरोध किया।

इस पर अदालत ने कहा, ‘‘यह नीति से जुड़ा निर्णय है।’’ आरबीआई इस पर गौर कर रहा है…।’’

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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