scorecardresearch
Monday, 25 August, 2025
होमदेशअर्थजगतस्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना के दायरे में लाएगा पेंशन नियामक

स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना के दायरे में लाएगा पेंशन नियामक

Text Size:

नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन एस रमन ने सोमवार को कहा कि हमारा 50 लाख पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य है।

सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए छोटी राशि की ऋण योजना – पीएम स्वनिधि एक जून, 2020 को शुरू की थी।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इस योजना के तहत पात्र रेहड़ी-पटरी वालों को किस्तों में 50,000 रुपये तक का बिना किसी जमानत/गारंटी के कर्ज दिया जाता है।

ऋण तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है। पहली किस्त 10,000 रुपये की है। पहली किस्त के लौटाने पर दूसरी किस्त 20,000 रुपये की है। दूसरी किस्त की राशि के लौटाने पर तीसरी किस्त 50,000 रुपये की है।

रमन ने यहां अटल पेंशन योजना (एपीवाई) वार्षिक सम्मान समारोह में कहा, ‘‘हमें पीएम स्वनिधि लाभार्थियों तक पहुंच बनानी होगी। पीएम स्वनिधि हमारे देश की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है।’’

उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि के तहत ऋण की पहली किस्त लेने वाले 82 प्रतिशत लोगों ने बैंक को कर्ज चुका दिया। और उन 82 प्रतिशत में से 80 प्रतिशत लोगों से बैंक ने अगली किस्त लेने के लिए संपर्क किया।

रमन ने कहा, ‘‘हमने एक क्रेडिट सोसायटी विकसित की है… यह एक बहुत अच्छा क्षेत्र है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) उन 50 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए जो अब पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है।’’

उन्होंने एपीवाई लाभार्थियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले तीन साल में, हर साल एपीवाई से एक करोड़ से ज्यादा अंशधारक जुड़े हैं। 2024-25 में, एपीवाई में 1.17 करोड़ से ज्यादा अंशधारक जुड़े, जिनमें से लगभग 55 प्रतिशत महिलाएं थीं।

इस वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में ही 50 लाख से ज्यादा अंशधारक जुड़ चुके हैं। उन्होंने और लोगों को इस योजना से जुड़ने की उम्मीद जतायी।

एपीवाई नौ मई, 2015 को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में शुरू की गई थी।

आयकरदाता एक अक्टूबर, 2022 से एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं।

एपीवाई के तहत, अंशधारक 60 वर्ष की आयु से 42 रुपये से 1,454 रुपये के अपने योगदान के आधार पर प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त करता है। अंशधारक की मृत्यु के बाद यह पेंशन उसके जीवनसाथी को दी जाती है और जीवनसाथी की भी मृत्यु होने पर, 60 वर्ष की आयु तक जमा पेंशन राशि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाती है।

कार्यक्रम में, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एपीवाई के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया।

भाषा रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments