नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शेखर शर्मा और उनके भाई अजय शेखर शर्मा ने बृहस्पतिवार को बाजार नियामक सेबी के साथ कंपनी के कर्मचारी शेयर विकल्प (ईएसओपी) से संबंधित एक मामले को कुल 2.8 करोड़ रुपये का भुगतान करके सुलझा लिया।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पारित आदेश के अनुसार, समझौते के तहत विजय तीन साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी से कोई नया ईएसओपी स्वीकार नहीं करेंगे।
इसके अलावा, सेबी ने वन97 कम्युनिकेशंस (ओसीएल) को दोनों भाइयों को दिए गए ईएसओपी को रद्द करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, विजय और अजय को दिए गए क्रमशः 2.1 करोड़ और 2.23 लाख के ईएसओपी रद्द कर दिए गए।
वन97 कम्युनिकेशंस ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि पिछले महीने विजय ने स्वेच्छा से 2.1 करोड़ शेयर लौटा दिए थे, जिनकी कीमत करीब 1,800 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, ओसीएल और विजय ने 1.11 करोड़ रुपये जमा कराए, जबकि अजय ने मामले को निपटाने के लिए 57.11 लाख रुपये का भुगतान किया।
इसके अलावा, सेबी ने ईएसओपी के इस्तेमाल से प्राप्त 3,720 ओसीएल शेयरों की बिक्री के संबंध में अजय से 35.86 लाख रुपये वापस ले लिए।
यह आदेश तब आया जब ओसीएल और दोनों भाइयों ने सेबी से संपर्क कर ‘तथ्यों के निष्कर्षों और कानून के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना’ लंबित कार्यवाही को निपटान आदेश के माध्यम से निपटाने का प्रस्ताव रखा।
यह मामला वन97 कम्युनिकेशंस के कर्मचारी शेयर विकल्प प्राप्त करने के लिए विजय की पात्रता से संबंधित है। सेबी ने ओसीएल और दो भाइयों के मामले में विजय शेखर शर्मा की कंपनी के ईएसओपी प्राप्त करने की पात्रता के बारे में जांच की थी।
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