नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा) एक संसदीय समिति ने मान्यताप्राप्त स्टार्टअप को आयकर नियमों के तहत कर लाभ के लिए मानदंडों को आसान बनाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि अभी सिर्फ एक प्रतिशत उद्यमी ही ये लाभ ले पाए हैं।
वाणिज्य विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईएसी के कम उपयोग के बारे में चिंता जताई है। यह मान्यताप्राप्त स्टार्टअप को कर लाभ प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसे 2017 में लागू किया गया था। कुल 98,119 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में सिर्फ 10,165, या 10.4 प्रतिशत ने इस अधिनियम के तहत आयकर छूट के लिए आवेदन किया है।
इसके अलावा, अंतर-मंत्रालयी बोर्ड ने 31 मार्च, 2023 तक केवल 1,173 आवेदकों को मंजूरी दी।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसका मतलब है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईएसी के कार्यान्वयन के छह साल बाद भी केवल एक प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को इस योजना के तहत कर लाभ मिला है।
समिति ने कहा कि आयकर छूट का दावा करने के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी जा सकती है, ताकि अधिक स्टार्टअप को कर लाभ मिल सके।
भाषा अनुराग पाण्डेय
पाण्डेय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.