नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) आयकर विभाग ने करदाताओं की तरफ से आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के बाद उसके सत्यापन की समयसीमा को 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है।
आयकर विभाग की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि समससीमा में कटौती का प्रावधान एक अगस्त से ही लागू हो गया है।
आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में सत्यापन कराना होता है। अगर तय समयसीमा के भीतर आईटीआर का सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है।
विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा, ‘‘यह तय किया गया है कि आईटीआर के सत्यापन फॉर्म को जमा करने या उसके ई-सत्यापन की समयसीमा अब रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिन की होगी।’’
अभी तक आईटीआर के ई-सत्यापन या डाक के जरिये भेजे गए आईटीआर-वी फॉर्म को रिटर्न दाखिल करने के 120 दिन के भीतर तक आयकर विभाग के पास भेजा जा सकता था। लेकिन संशोधन के बाद अब इस समयसीमा को 30 दिन कर दिया गया है।
विभाग ने कहा कि 30 दिन के भीतर आयकर रिटर्न का सत्यापन नहीं हो पाने पर उसे अवैध माना जाएगा।
भाषा प्रेम
प्रेम अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.