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Thursday, 26 September, 2024
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‘पोर्ट’ सुविधा पर ट्राई के आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं : टीडीसैट

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नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने किसी भी ‘टैरिफ ऑफर’ और प्लान वाले मोबाइल उपभोक्ताओं को नेटवर्क बदलने या पोर्ट करने के लिए एसएमएस के जरिये अनुरोध की सुविधा देने संबंधी फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस बारे में मोबाइल ऑपरेटरों को निर्देश दिया था। ट्राई ने ऑपरेटरों से कहा था कि किसी भी मूल्य के प्लान पर उन्हें एसएमएस के जरिये ‘पोर्ट’ की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

टीडीसैट ने ट्राई के इस आदेश को चुनौती देने वाली वोडाफोन आइडिया की अपील को खारिज कर दिया है।

न्यायाधिकरण ने कहा कि ट्राई का सात दिसंबर, 2021 का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आता है और इसमें ‘हस्तक्षेप’ करने की जरूरत नहीं है।

टीडीसैट ने कहा, ‘‘मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के तहत नेटवर्क कंपनी बदलने की सुविधा में बदलाव की अपील, इन नियमों को कई ग्राहकों के लिए अनुपयोगी बना देगी।’’

न्यायाधिकरण ने कहा कि इस मामले में ट्राई का रुख निष्पक्ष और वाजिब है।

भाषा जतिन अजय Jatin

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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