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रविवार, 8 जून, 2025
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गंगाजल पर कोई जीएसटी नहीं : सीबीआईसी

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नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि गंगाजल पर कोई जीएसटी नहीं लगता है।

इससे पहले, कांग्रेस ने दावा किया था कि सरकार ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगा दिया है।

सीबीआईसी ने सोशल नेटवर्किंग मंच एक्स पर लिखा, “देशभर में घरों में पूजा-पाठ में उपयोग होने वाले गंगाजल और अन्य पूजा-सामग्री को जीएसटी से छूट दी गई है। जीएसटी लागू होने के बाद से ही से ये सभी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।’’

सीबीआईसी ने कहा कि पूजा सामग्री पर जीएसटी को लेकर जीएसटी परिषद की 18-19 मई, 2017 को हुई 14वीं और तीन जून, 2017 को हुई 15वीं बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद इन्हें दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया।

इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि सरकार ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया है। उन्होंने इसे ‘लूट और पाखंड की पराकाष्ठा’ बताया है।

खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया मंच पर लिखा, ‘‘ मोदी जी, एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्त्व बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगाजल पर ही 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगाजल मंगवाते हैं, उन पर कितना बोझ पड़ेगा। ’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘ यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है।’’

भाषा अनुराग रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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