नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने संपत्ति कर के भुगतान के लिए छूट योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
इस योजना के तहत ब्याज और जुर्माना पर पूरी छूट के साथ संपत्ति कर 31 मार्च तक भरा जा सकता है। इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी थी।
एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन ने कहा कि नगर निगम ने छूट योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।
उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक बकाया संपत्ति कर का पूरा भुगतान करने पर संपत्ति करदाताओं को ब्याज व जुर्माने में पूरी छूट तथा मूलधन पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
जैन ने कहा कि यह निर्णय उन करदाताओं की सुविधा के लिए किया गया है जो किसी भी कारण से संपत्ति कर जमा नहीं कर सके और योजना का लाभ नहीं उठा सके। इससे निगम को अधिक राजस्व प्राप्त होगा, इसलिए जनता के हित में यह फैसला किया गया है।
इस योजना के पहले चरण में बकाया संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज एवं जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
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