नयी दिल्ली, 13 जून (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) रिलायंस कैपिटल की कर्ज समाधान योजना को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाने संबंधी हिंदुजा समूह की फर्म आईआईएचएल की याचिका पर 20 जून को सुनवाई करेगा।
इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) ने अनिल अंबानी समूह की ऋणग्रस्त वित्तीय सेवा कंपनी रिलायंस कैपिटल के कर्ज समाधान के लिए सफल बोली लगाई थी।
एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 27 फरवरी, 2024 को रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी देते हुए इसे पूरा करने के लिए 27 मई, 2024 की समयसीमा तय की थी।
हालांकि, आईआईएचएल इस समयसीमा तक समाधान प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई है और उसने इसे 90 दिन बढ़ाने की न्यायाधिकरण से गुहार लगाई है।
एनसीएलटी ने बृहस्पतिवार को इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद मामले को 20 जून को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
रिलायंस कैपिटल ने शेयर बाजार को दी एक सूचना में कहा कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता, 2016 की धारा 60(5) के तहत सफल समाधान आवेदक ने अनुमोदित समाधान योजना पर अमल के लिए 27 मई, 2024 से 90 दिन का विस्तार मांगा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर, 2021 में अनिल अंबानी समूह की कंपनी के कामकाजी प्रबंधन से जुड़े मुद्दों और भुगतान चूक पर उसके निदेशक मंडल को बर्खास्त कर दिया था।
केंद्रीय बैंक ने रिलायंस कैपिटल के लिए नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया था, जिन्होंने फरवरी 2022 में बोलियां आमंत्रित की थीं। रिलायंस कैपिटल पर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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