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Saturday, 14 March, 2026
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एनसीएलटी एफआरएल मामले में अमेजन की याचिका पर 10 जून को करेगा सुनवाई

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नयी दिल्ली, छह जून (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ दायर की गई अमेजन की याचिका पर 10 जून को सुनवाई करेगा।

बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने एफआरएल के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अपील है। एफआरएल को कर्ज देने वाले बैंकों के समूह का प्रमुख बैंक बीओआई ही है।

हालांकि, एफआरएल के साथ निवेश समझौते में शामिल रही दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने इसके खिलाफ अर्जी लगा दी है।

सोमवार को एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने इस मामले की ऑनलाइन सुनवाई की। इसके बाद पीठ ने कहा कि वह अमेजन की याचिका पर 10 जून को सुनवाई करेगा। अमेजन की याचिका को अभी तक न्यायाधिकरण ने स्वीकार नहीं किया है।

अमेजन ने गत 12 मई को ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) की धारा 65 के तहत एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर एफआरएल के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया की मंजूरी देने पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

अमेजन का कहना है कि बीओआई ने एफआरएल के साथ मिलीभगत की है और इस समय किसी भी तरह की दिवाला कार्यवाही शुरू करने से उसके अधिकारों पर चोट पहुंचेगी।

ऑनलाइन सुनवाई के दौरान बीओआई के वकील रवि कदम ने कहा कि बैंक अमेजन की याचिका को स्वीकार किए जाने लायक न मानते हुए इसे खारिज करने की अपील करेगा।

बैंक ऑफ इंडिया ने गत अप्रैल में एनसीएलटी का रुख करते हुए एफआरएल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी मांगी थी ताकि बकाया कर्ज की वसूली की जा सके। एफआरएल ने बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों को 5,322.32 करोड़ रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक की है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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