नयी दिल्ली, पांच सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 30 अक्टूबर, 2018 की होटल और रेस्तरां निकाय एफएचआरएआई की कार्यकारी समिति की बैठक को अमान्य करार दिया है।
एनसीएलटी ने साथ ही वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के बाद एफएचआरएआई को अपने नए अध्यक्ष के चुनाव कराने का आदेश दिया है।
दो सदस्यीय पीठ ने फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) के सभी चार क्षेत्रों को अपने आदेश की घोषणा के सात दिनों के भीतर कार्यकारी समिति (ईसी) के लिए अपने सदस्यों को नए सिरे से नामित करने का निर्देश दिया है।
एनसीएलटी ने 30 अगस्त को जारी आदेश में कहा, ‘‘एफएचआरएआई की एजीएम इस आदेश के 30 दिन के भीतर आयोजित की जाएगी। कंपनी संविधान के अनुसार, पूर्वी क्षेत्र के सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों में से अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए एजीएम के बाद उसी दिन कार्यकारी समिति की बैठक होगी।’’
न्यायाधिकरण ने एजीएम आयोजित करने और एफएचआरएआई की कार्यकारी समिति बैठक की देखरेख के लिए न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण को भी नियुक्त किया है।
भाषा जतिन अजय
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