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शनिवार, 3 मई, 2025
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एनसीएलटी ने जीवीके पावर के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही की याचिका स्वीकार की

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नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की हैदराबाद पीठ ने जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लि. के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही को लेकर एक्सिस बैंक की याचिका स्वीकार कर ली है।

कंपनी की पंजाब के तरनतारन में गोइंदवाल साहिब में 540 मेगावॉट क्षमता (270-270 मेगावॉट की दो इकाइयां) की तापीय बिजली इकाई है। कंपनी की पहली इकाई एक अप्रैल, 2016 तथा दूसरी इकाई 14 अप्रैल, 2016 को परिचालन में आई।

जीवीके पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ने कहा, ‘‘एनसीएलटी की हैदराबाद पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान उसकी अनुषंगी की अनुषंगी जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लि. के खिलाफ ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता के तहत ऋण शोधन कार्यवाही को लेकर एक्सिस बैंक की याचिका स्वीकार कर ली है।’’

कंपनी के अनुसार, अभी एनसीएलटी के आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश की प्रति मिलने के बाद उसकी इकाई निर्धारित समयसीमा में अपीलीय प्राधिकरण में अर्जी देगी।

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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