नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में फंसी शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के परिसमापन के लिए जारी आदेश को बरकरार रखा है।
एनसीएलएटी के दो सदस्यीय पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि समयबद्ध परिसमापन निरर्थक एवं अंतहीन समाधान प्रक्रिया अपनाने से कहीं बेहतर है। उसने कहा, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को 330 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कोई समाधान प्रस्ताव नहीं मिलता है तो फिर कर्जदार कंपनी का परिसमापन करना होगा।’
एनसीएलटी की चेन्नई पीठ ने 12 अगस्त, 2021 को दिवालिया संहिता की धारा 12ए के तहत प्रवर्तकों की तरफ से पेश कर्ज समाधान योजना को खारिज करते हुए कंपनी के परिसमापन के आदेश दिए थे।
शिवा ग्रुप के संस्थापक सी शिवशंकरन के पिता वल्लाल आरसीके ने इस आदेश के खिलाफ अपील की थी।
शिवा इंडस्ट्रीज के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया जुलाई 2019 में शुरू की गई थी। उस पर करीब 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था।
भाषा
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