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बुधवार, 4 जून, 2025
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एनसीएलएटी ने रिलायंस इन्फ्रा के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगाई

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नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने बुधवार को रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने उसकी अपील पर सुनवाई के बाद एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी है।

एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा, ‘‘राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ द्वारा पारित 30 मई, 2025 के आदेश को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें कंपनी को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में भेजने का निर्देश दिया गया था।’’

एनसीएलटी ने 30 मई को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड द्वारा रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दायर एक दिवाला याचिका को स्वीकार कर लिया था।

रिलायंस इन्फ्रा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उसने शुल्क दावों के लिए धुरसर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को 92.68 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान कर दिया है, जिससे दिवाला कार्यवाही शुरू करना निरर्थक हो गया है।

अप्रैल, 2022 में आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने रिलायंस इन्फ्रा के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक याचिका दायर की थी। उसने 28 अगस्त, 2018 तक 88.68 करोड़ रुपये के बकाया और ब्याज का भुगतान न करने का आरोप लगाया था।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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