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Saturday, 18 January, 2025
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एनसीएलएटी ने मैक स्टार के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया पर रोक लगाई

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नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मैक स्टार मार्केटिंग के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के एनसीएलटी के आदेश को निरस्त कर दिया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि यस बैंक की तरफ से दिया गया सावधि ऋण वाला लेनदेन ‘आंखों में धूल झोंकने वाला’ है। इस तरह का लेनदेन वित्तीय ऋण की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन को वित्तीय लेनदार नहीं माना जा सकता है।

एनसीएलएटी ने कहा है कि मैक स्टार के नाम पर यस बैंक की तरफ से स्वीकृत 147.6 करोड़ रुपये के कर्ज में से 99 प्रतिशत से अधिक राशि या तो बैंक को उसी दिन या फिर बहुत कम समय में वापस आ गई। उसने इस लेनदेन के पीछे बैंक का कोई छिपा हुआ मकसद होने की आशंका भी जताई।

इसके साथ ही एनसीएलएटी ने 27 अक्टूबर, 2021 को एनसीएलटी की तरफ से जारी आदेश को निरस्त कर दिया। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन की तरफ से दायर याचिका के आधार पर मैक स्टार मार्केटिंग के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। यस बैंक की तरफ से सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन को कर्ज देने के लिए अधिकृत किया गया था।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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