नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज को बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक लेनदार द्वारा दायर याचिका पर उसके खिलाफ शुरू की गई दिवाला कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी विजयकुमार की याचिका स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के 17 जनवरी 2022 के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें एनसीएलटी ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था।
अपीलीय प्राधिकार ने सहज भारती ट्रेवल्स को भी नोटिस जारी किया, जिसने एचसीएल टेक द्वारा 3.54 करोड़ रुपये नहीं चुकाने का दावा किया था। उससे दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। पीठ ने आईटी कंपनी से एक हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है।
एनसीएलएटी अब इस मामले पर 16 फरवरी को सुनवाई करेगा।
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