नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने कैप्टन जीआर गोपीनाथ के डेक्कन चार्टर्स के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर 26 अप्रैल 2024 तक रोक लगा दी है।
मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल 2024 को होनी है।
इससे पहले, एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने करीब 10 करोड़ रुपये की चूक का दावा करने वाली वित्तीय ऋणदाता क्रोन फिनस्टॉक की याचिका को स्वीकार करते हुए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने का निर्देश दिया था।
डेक्कन चार्टर्स के निलंबित बोर्ड के निदेशक संजय सहगल द्वारा दायर याचिका पर एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ ने बुधवार को क्रोन फिनस्टॉक को चार दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अपीलीय अधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को सुनवाई की अगली तारीख यानी 26 अप्रैल 2024 तक आगे नहीं बढ़ने का भी निर्देश दिया।
डेक्कन चार्टर्स विमान रखरखाव, विमानन प्रशिक्षण आदि सेवाएं प्रदान करती है।
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