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मंगलवार, 6 मई, 2025
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कॉफी डे लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक एनसीएलएटी की रोक

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नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने लोकप्रिय रेस्तरां कैफे कॉफी डे (सीसीडी) की मालिक कंपनी कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड (सीडीजीएल) को राहत प्रदान करते हुए उसके खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश पर अगली सुनवाई होने तक रोक लगा दी है।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय चेन्नई पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश में अंतरिम समाधान पेशेवर और उसके वित्तीय ऋणदाता इंडसइंड बैंक को नोटिस जारी करते हुए एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी।

एनसीएलएटी ने कहा कि उसने पाया कि इस अपील में कुछ तर्कपूर्ण बिंदु शामिल हैं, इसलिए, हम उन प्रतिवादियों को एक औपचारिक नोटिस जारी करते हैं जो पहले से ही कैविएट पर हैं, जिससे वे अपना जवाब दाखिल कर सकें।

न्यायाधिकरण ने आईआरपी और इंडसइंड बैंक को दो सप्ताह के भीतर 25 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 20 सितंबर, 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

न्यामूर्ति राकेश कुमार जैन और श्रीशा मेर्ला की पीठ ने कहा कि इस दौरान अगली सुनवाई तक दिए गए आदेश पर रोक लगी रहेगी।

एनसीएलएटी का आदेश सीडीजीएल की निलंबित निदेशक और दिवंगत वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े की याचिका पर आय़ा है।

इससे पहले 20 जुलाई को एनसीएलटी ने कंपनी के ऋणदाता इंडसइंड बैंक की याचिका पर आदेश दिया था। बैंक ने कंपनी पर 94 करोड़ रुपये का बकाया होने का दावा किया था।

जुलाई, 2019 में संस्थापक अध्यक्ष वी जी सिद्धार्थ के निधन के बाद कॉफी डे एंटरप्राइजेज संकट में है। यह संपत्ति समाधान के माध्यम से अपने कर्ज को कम कर रही है। संकट शुरू होने के बाद से अब उसके कर्ज में काफी कमी आ चुकी है।

भाषा अनुराग अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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