नयी दिल्ली, 16 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को निर्माण एवं अवसंरचना कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के खिलाफ दायर दिवाला अपील को बहाल कर दिया।
यह अपील श्यामजी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दायर की थी। न्यायाधिकरण की दो-सदस्यीय पीठ ने 12 दिसंबर, 2025 को ‘मामले की पैरवी न होने’ के आधार पर इसे खारिज कर दिया था।
हालांकि, बाद में श्यामजी कंस्ट्रक्शन ने अपील बहाल करने और विलंब माफ करने के लिए आवेदन दायर किया था जिसे न्यायाधिकरण ने स्वीकार कर लिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 16 दिसंबर का आदेश वापस लेने के लिए दायर आवेदन में पर्याप्त कारण बताए गए हैं और अपील को उसके मूल क्रमांक में बहाल किया जाता है।
श्यामजी कंस्ट्रक्शन ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि अनिल भाटिया के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का रुख किया था और परिचालन ऋण का दावा किया था। हालांकि, मामले को पहले से मौजूद विवाद के आधार पर खारिज कर दिया गया था।
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