scorecardresearch
शनिवार, 7 जून, 2025
होमदेशअर्थजगतजुलाई कर अवधि से मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म 3बी संपादन योग्य नहीं रहेगा

जुलाई कर अवधि से मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म 3बी संपादन योग्य नहीं रहेगा

Text Size:

नयी दिल्ली, सात जून (भाषा) जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शनिवार को कहा कि मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी जुलाई, 2025 की कर अवधि से गैर-संपादन योग्य हो जाएगा।

एक परामर्श में, जीएसटीएन ने कहा कि करदाता उसी रिटर्न अवधि में अपना जीएसटीआर-3बी दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1ए में घोषित बाहरी आपूर्ति में बदलाव कर सकते हैं। इस तरह के बदलाव कर भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में स्वतः भर दिए जाएंगे।

जीएसटीएन ने कहा, “जुलाई, 2025 की कर अवधि से ऐसी ‘ऑटो-पॉपुलेटेड’ देयता गैर-संपादन योग्य हो जाएगी। जुलाई, 2025 कर अवधि के लिए अगस्त, 2025 में फॉर्म जीएसटीआर 3बी पेश किया जाएगा।

उसने कहा, “इस प्रकार, करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर 1ए के माध्यम से संशोधन करके अपनी ‘ऑटो-पॉपुलेटेड’ देयता में संशोधन करने की अनुमति होगी, जिसे जीएसटीआर 3बी दाखिल करने से पहले उसी कर अवधि के लिए दाखिल किया जा सकता है।”

एक सारांश विवरण और मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच चरणबद्ध तरीके से दाखिल किया जाता है।

वर्तमान में, जीएसटी पोर्टल एक प्री-फिल्ड जीएसटीआर-3बी प्रदान करता है, जहां जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-1ए/आईएफएफ में घोषित बाहरी आपूर्ति के आधार पर कर देयता स्वतः भर जाती है। अब तक, करदाता जीएसटीआर 3बी फॉर्म में ही ऐसे स्वतः भरे गए मूल्यों को संपादित कर सकते हैं।

भाषा अनुराग पाण्डेय

पाण्डेय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments