नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) सरकार ने मोबाइल और इलेक्ट्रिक उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद (एमईडीईपीसी) को इस क्षेत्र में स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, मॉनिटर और मोबाइल फोन के कलपुर्जों के निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है।
विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) के अनुसार, इसका लाभ उठाने के लिए निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) की जरूरत होती है। यह प्रमाणपत्र होने पर निर्यातकों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से संबंधित लाभ भी मिलते हैं।
यह प्रमाणपत्र निर्यात संवर्धन परिषदों और जिंस बोर्डों द्वारा जारी किया जाता है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘विशेष वस्तुओं के लिए आरसीएमसी जारी करने पर एमईडीईपीसी को तत्काल प्रभाव से एफटीपी के परिशिष्ट 2टी में शामिल किया गया है।”
नीति के परिशिष्ट 2टी में 36 विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद और जिंस बोर्ड शामिल हैं।
इससे पहले इन वस्तुओं का आरसीएमसी दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्द्धन परिषद (टीईपीसी) या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा जारी किया जाता था।
अधिसूचना के अनुसार, टीईपीसी द्वारा नौ जनवरी, 2023 तक जारी प्रमाणपत्र इनके समाप्त होने तक वैध रहेंगे।
एमईडीईपीसी मॉनिटर, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन, वाइब्रेटर मोटर, स्टैटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर के पुर्जे, सेल्युलर मोबाइल फोन की लीथियम आयन बैटरी, एक्यूमुलेटर के पुर्जे, मोबाइल पुर्जे, सेमीकंडक्टर उपकरण और चार्जिंग केबल के लिए प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।
भाषा अनुराग अजय
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