नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मैकडॉवेल होल्डिंग्स लिमिटेड की कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ दायर शेयरधारकों की अर्जी ठुकरा दी है।
एनसीएलएटी की दो-सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आठ अप्रैल, 2022 के आदेश को बरकरार रखते हुए मैकडॉवेल की कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने पर मुहर लगा दी।
एनसीएलटी ने कंपनी के वित्तीय कर्जदाताओं सनस्टार होटल्स एंड एस्टेट्स की तरफ से दायर याचिका पर मैकडॉवेल के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था।
इसके खिलाफ कंपनी के आठ शेयरधारकों ने एनसीएलएटी में अपील की थी लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
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