मुंबई, तीन अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने आवासीय होटल, रेस्तरां, भोजनालय, थिएटर, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों सहित दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पूरे राज्य में 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दे दी है।
इस संबंध में एक अक्टूबर को जारी सरकारी आदेश (जीआर) में हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शराब की बिक्री एवं आपूर्ति से जुड़े प्रतिष्ठान 24 घंटे नहीं खुलेंगे। इनमें वाइन शॉप, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और परमिट रूम शामिल हैं।
इसमें कहा गया कि दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह के सभी दिन खुले रह सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम 24 घंटे का निरंतर विश्राम दिया जाए। उपर्युक्त प्रतिष्ठानों के कामकाजी घंटे सीमित ही रहेंगे।
इससे पहले 19 दिसंबर 2017 को जारी अधिसूचना में राज्य सरकार ने परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और शराब बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों के साथ-साथ वाइन शॉप, थिएटर और सिनेमा हॉल के खुलने और बंद होने का समय तय कर दिया था।
इसके बाद 31 जनवरी 2020 की अधिसूचना में सरकार ने थिएटर और सिनेमा हॉल को पहले की अधिसूचना से बाहर कर दिया और केवल शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को समय सीमा के अधीन रखा।
सरकारी आदेश (जीआर) में निर्दिष्ट किया गया कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभागों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
भाषा निहारिका रमण
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