scorecardresearch
Tuesday, 5 November, 2024
होमदेशअर्थजगतऋण धोखाधड़ी: ईडी ने उप्र की दिवालिया कंपनी के खिलाफ पीएमएलए मामले में भूखंड कुर्क किए

ऋण धोखाधड़ी: ईडी ने उप्र की दिवालिया कंपनी के खिलाफ पीएमएलए मामले में भूखंड कुर्क किए

Text Size:

नयी दिल्ली, पांच नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कानपुर स्थित एक दिवालिया कंपनी के खिलाफ 7,300 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन (पीएमएलए) मामले में 73 हेक्टेयर कृषि भूमि कुर्क की है।

जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड से संबंधित कुल 86 भूखंड कुर्क किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 73.34 हेक्टेयर है।

बयान के मुताबिक, ये भूखंड छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्थित हैं, जिनकी कीमत 31.94 करोड़ रुपये है। इन्हें धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया गया है।

इसमें कहा गया कि ये सभी संपत्तियां कंपनी, उसके भरोसेमंद कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं।

श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड, इसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक माता प्रसाद अग्रवाल, संयुक्त प्रबंध निदेशक पवन कुमार अग्रवाल, उप प्रबंध निदेशक देवेश नारायण गुप्ता और निदेशक शारदा अग्रवाल के खिलाफ 2021 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। जांच आगे बढ़ने पर धन शोधन का मामला दर्ज किया गया था।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments